दिल्ली- प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब 8 साल पुराने वाहन पर देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स
-आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के दौरान ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा।
इसके अलावा 15 साल पुराने निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल पर भी ग्रीन टैक्स देना होगा।
-यह टैक्स रोड टैक्स का 10-25 प्रतिशत का अनुमान लगाया जा रहा है।
इस प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से राय ली जाएगी. राज्यों के पास इस प्रस्ताव को भेजा जा रहा है।
-15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे कबाड़-
वहीं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया।
-जिसके तहत 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल 2022 से रद्द कर दिया जाएगा और ये वाहन कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे।
जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी।