गौतम बुद्ध नगर: जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक संपन्न

 गौतम बुद्ध नगर: जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक संपन्न

गौतम बुद्ध नगर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पूर्ण पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जनपद के समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेसों के स्वामियों के साथ बैठक की गई, जिसमें राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारों का चुनावी व्यय तथा चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर तथा प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को प्रचार सामग्री छापने से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिंदुओं से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी, मत प्राप्त करने के लिए जाति, संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्च, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाएं, जुलूस, मतदान दिवस की गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही बताया कि मतदान बूथ पर मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा, जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है। उन्होंने बताया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेक्षकों को नियुक्त किया जाता है, यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचन के संचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत या समस्या होती है तो उसे प्रेक्षक के ध्यान में ला सकते हैं। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अधिकतम सी-विजिल ऐप का उपयोग करें, जिससे तत्काल कार्रवाई होगी तथा पारदर्शिता बनी रहेगी। चुनाव प्रचार में रैली, कार्यालय वाहन, कार्मिक, नेट, भवन किराया, बिजली, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर आयोग द्वारा निर्धारित खर्च किया जा सकता है। प्रलोभन तथा लिकर इत्यादि विधि मान्य नहीं है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए.बी.सी. का संधारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे किए जाएंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी है एवं प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम, मोबाइल नंबर एवं क्वांटिटी अंकित करना जरूरी होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 127क का पालन हर हाल में करना होगा। प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित सामग्री की प्रति निर्धारित सेल में जमा करवानी होगी तथा मुद्रित सामग्री की संख्या व राशि बतानी होगी। उम्मीदवार की सहमति के बिना कोई समर्थक प्रचार सामग्री मुद्रित नहीं करवा सकेगा। उम्मीदवार की असहमति होने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी। चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिए मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के उपरांत निर्वाचन हेतु प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव के दौरान प्रिंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव के संबंध प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता, इसके लिए उसे संबंधित उम्मीदवार से एक शपथ पत्र लेना है, जिस पर प्रचार सामग्री छपवाने वाले के हस्ताक्षर होंगे साथ ही दो गवाहों के हस्ताक्षर भी शपथ पत्र पर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें, धारा 127क के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशक के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस अवसर पर समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जॉइंट पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा, डीसीपी राम बदन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भैरपाल सिंह, डिप्टी कलेक्टर चारुल यादव, उप जिलाधिकारी सदर वेद प्रकाश पांडेय, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी विवेकानंद मिश्र, अन्य संबंधित अधिकारी गण एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालक उपस्थित रहे।

AVS POST Bureau

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