Nitish Kumar resignation : आज बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। 30 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उन्होंने राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के बाद उठाया है।
Nitish Kumar resignation : समय सीमा के अंदर राज्यसभा में एंट्री
16 मार्च 2026 को नीतीश कुमार को बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। भारतीय संविधान के अनुसार, कोई व्यक्ति एक साथ राज्य विधानमंडल और संसद की सदस्यता नहीं रख सकता। इसलिए, राज्यसभा निर्वाचित होने के 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना अनिवार्य है। 30 मार्च इस समय-सीमा का आखिरी दिन था।
JDU विधायक अनंत कुमार सिंह ने रविवार को ही पुष्टि कर दी थी कि मुख्यमंत्री सोमवार को इस्तीफा देंगे। आज JDU MLC संजय गांधी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र बिहार विधान परिषद सचिवालय को सौंप दिया।
संवैधानिक प्रावधान
Nitish Kumar resignation संविधान के अनुच्छेद 101 और संबंधित प्रावधानों के तहत जरूरी था। यदि समय पर इस्तीफा नहीं दिया जाता, तो राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती थी। अब नीतीश कुमार अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की तैयारी में हैं।
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